1. नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतक-यांना विमा संरक्षण देणे.
2.पिकांच्या नूकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे.
3.शेतक-यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे.
4. कृषि क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठयात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमींपासून शेतक-यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषिक्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे हेतू साध्य होण्यास मदत होईल.
2. योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये :
1. सदरची योजना ही या आदेशान्वये अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसूचित पिकांसाठी असेल.
2. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.
3. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे
शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत.
4. या योजनेअंतर्गत जिल्हयातील ज्या पिकांसाठी विमा कंपनीने वास्तवदर्शी विमा हप्ता दर 30 टक्के पेक्षा जास्त नमुद केला आहे, त्यापिकांसाठी वाढीव विमा हप्ता अनुदान भार राज्य शासनावर राहणार आहे .शेतकऱ्यांवरील विमा हप्त्याचा भार कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी 2 टक्के, रबी हंगामासाठी 1.5 टक्के तसेच खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.
5. या योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम व रब्बी हंगाम 2020-21, खरीप हंगाम व रब्बी हंगाम 2021-22, खरीप हंगाम व रब्बी हंगाम 2022-23 या तीन वर्षांकरिता जोखिमस्तर सर्व अधिसुचित पिकांसाठी 70 टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे.
6. अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांचे उंबरठा उत्पन्न हे मागील 7 वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पन्नाच्या 5 वर्षांचे सरासरी उत्पन्न गुणीले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेवून निश्चित केले जाईल. उंबरठा उत्पन्न हे संपूर्ण 3 वर्ष कालावधी करिता स्थिर असेल तसेच विमा कंपनीने सादर केलेला विमा हफ्ता दरही हा संपूर्ण 3 वर्ष कालावधी करिता स्थिर असेल.
7. जोखमीच्या बाबी- योजनेअंतर्गत खालील बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.
7.1) खरीप हंगामाकरिता -
7.1.1) हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थिती मुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान (Prevented Sowing / Planting / Germination)
7.1.2) पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान ( Mid season
Adversity)
7.1.3) पिक पेरणीपासून काढणीपर्यतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर,क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट.
7.1.4) स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान (Localized Calamities)
7.1.5) नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान.(Post Harvest Losses )
7.2) रब्बी हंगामाकरिता -
7.2.1) पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान ( Mid season
adversity)
7.2.2) पिक पेरणीपासून काढणीपर्यतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर,क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट.
7.2.3) स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान (Localized Calamities)
7.2.4) नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान.(Post Harvest Losses )
3.योजनेत समाविष्ट पिके व शेतकरी :
या योजनेअंतर्गत अन्नधान्य पिके, गळीत धान्य पिके व नगदी पिकांना विमा संरक्षण मिळेल. सदर योजना राज्यात शासनाने खरीप व रब्बी हंगामासाठी अधिसुचित केलेल्या महसुल मंडळ/मंडळगट किंवा तालुकास्तरावर खालील अधिसुचित पिकांसाठी राबविण्यात येईल.
पिक वर्गवारी |
खरीप हंगाम |
रबी हंगाम |
तृणधान्य व कडधान्य पिके |
भात (धान),खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी(रागी), मुग,उडीद, तुर, मका (8) |
गहू (बागायत), रबी ज्वारी (बागायत व जिरायत), हरभरा, उन्हाळी भात. (4) |
गळीत धान्य पिके |
भुईमुग, कारळे, तीळ, सुर्यफुल, सोयाबीन (5) |
उन्हाळी भुईमुग. |
नगदी पिके |
कापुस, खरीप कांदा.(2) |
रबी कांदा. |
4.पिकनिहाय विमा हप्ता दर व विमा हप्ता अनुदान:
या योजनेअंतर्गत विमा हप्ता दर हा वास्तवदर्शी दराने आकारला जाणार असून तो 3 वर्षांसाठी स्थिर राहील. तथापि, सर्व शेतकऱ्यांनी खरीप व रबी हंगामासाठी भरावयाचा प्रति हेक्टरी विमा हप्ता दर खालीलप्रमाणे आहे.
अ.क्र. |
पिके |
शेतक-यांनी भरावयाचा विमा हप्ता |
|
खरीप हंगाम |
रबी हंगाम |
||
1 |
अन्नधान्य व गळीत धान्य पिके |
विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 2 टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते. |
विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 1..5 टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते. |
2 |
नगदी पिके (कापुस व कांदा) |
विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 5 टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते. |
विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 5 टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते. |
5.योजना कार्यान्वयीन यंत्रणा
राज्यात खरीप हंगाम व रब्बी हंगाम 2020-21, खरीप हंगाम व रब्बी हंगाम 2021-22, खरीप हंगाम व रब्बी हंगाम 2022-23 या तीन वर्षांकरिता एकत्रितरित्या सदरची योजना खाली नमुद केलेल्या विमा कंपनी कडून संबंधीत जिल्हा समुहामध्ये राबविण्यात येईल.
जिल्हा समुह क्रमांक |
समाविष्ट जिल्हे |
नियुक्त केलेली विमा कंपनी |
1 |
अहमदनगर, नाशिक, चंद्रपूर |
भारती ॲक्सा जनरल इंन्शुरन्स कं. लि. |
2 |
सोलापूर, जळगाव, सातारा |
भारती ॲक्सा जनरल इंन्शुरन्स कं. लि. |
3 |
परभणी, वर्धा, नागपूर |
रिलायंन्स जनरल इंन्शुरन्स कं. लि. |
4 |
जालना, गोंदिया, कोल्हापूर |
रिलायंन्स जनरल इंन्शुरन्स कं. लि. |
5 |
नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग |
इफ्को टोकिओ जनरल इंन्शुरन्स कं. लि. |
6 |
औरंगाबाद, भंडारा, पालघर, रायगड |
एचडीएफसी इर्गो इंन्शुरन्स कं.लि. |
7 |
वाशिम, बुलडाणा, सांगली, नंदुरबार |
रिलायंन्स जनरल इंन्शुरन्स कं. लि. |
8 |
हिंगोली, अकोला, धुळे, पुणे |
एचडीएफसी इर्गो इंन्शुरन्स कं.लि. |
9 |
यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली |
इफ्को टोकिओ जनरल इंन्शुरन्स कं. लि. |
10 |
उस्मानाबाद |
बजाज अलायन्झ जनरल इंन्शुरन्स कं.लि. |
11 |
लातुर |
भारतीय कृषि विमा कंपनी |
12 |
बीड |
भारतीय कृषि विमा कंपनी |
6.योजनेचे वेळापत्रक :
कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-यांसाठी विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत समान असेल. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनूसार कर्जदार/बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी बँकेकडे विमा प्रस्ताव सादर करणे आणि बँकांनी कर्जदार/बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव संबंधीत विमा कंपनीकडे सादर करणे याबाबतची अंतिम मुदत खालील प्रमाणे निश्चित केलेली आहे.
अ.क्र. |
बाब |
खरीप |
रब्बी |
1 |
शेतकऱ्यांनी (कर्जदार व बिगर कर्जदार) योजनेतील सहभागाचा अर्ज सादर करणे/ विमा हप्त्याची रक्कम कर्जदार किंवा बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामधून प्राथमिक सहकारी संस्था /बँक/आपले सरकार सेवा केंद्र/ विमा प्रतिनिधी यांनी कपात करणे / शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक. |
पहिल्या वर्षी 31 जुलै 2020 दुसऱ्या वर्षी 15 जुलै 2021 तिसऱ्या वर्षी 15 जुलै 2022 |
पहिल्या वर्षी : 30 नोव्हेंबर, 2020 (रब्बी ज्वारी) 15 डिसेंबर 2020 (गहु बा. हरभरा ,कांदा व इतर पिके ) 31 मार्च, 2021 (उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमुग) दुसऱ्या वर्षी : 30 नोव्हेंबर, 2021 (रब्बी ज्वारी) 15 डिसेंबर 2021 (गहु बा. हरभरा ,कांदा व इतर पिके ) 31 मार्च, 2022 (उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमुग) तिसऱ्या वर्षी : 30 नोव्हेंबर, 2022 (रब्बी ज्वारी) 15 डिसेंबर 2022 (गहु बा. हरभरा ,कांदा व इतर पिके ) 31 मार्च, 2023 (उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमुग) |
7. आवश्यक कागदपत्रे:
7/12, आधार कार्ड, बँक पासबुक प्रत, पिकाची पेरणी बाबत स्वंय: घोषणापत्र, भाडेपट्टा करारनामा / सहमती पत्र.
8. योजनेचा हप्ता कोठे भरावा :-
आपले सरकार सेवा केंद्र (CSC), बँक, प्रथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था, तसेच www.pmfby.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पध्दतीने.
9. विमा संरक्षणाच्या बाबी:
प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत पुढील कारणामुळे म्हणजेच शेतकऱ्यांस टाळता न येण्याजोग्या कारणामुळे झालेल्या नुकसानीस विमा संरक्षण मिळेल.
9.1) प्रतिकुल हवामान घटकांमुळे पेरणी/लावणी/उगवण न होणे :
(Prevented Sowing / Planting / Germination)
हंगामातील अपूरा पाऊस, हवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे केवळ अधिसुचित मुख्य पिकांची अधिसुचित क्षेत्रात व्यापक प्रमाणावर पेरणी / लावणी होऊ न शकलेल्या क्षेत्रासाठी पेरणी / लावणी न झालेले क्षेत्र हे सर्वसाधारण क्षेत्राच्या 75 टक्के पेक्षा जास्त असल्यास विमा संरक्षण देय राहील. विमा अधिसूचित क्षेत्रावर मुख्य पीक निश्चित करतांना जिल्हा/तालुका स्तरावरील एकूण पिकाखालील क्षेत्रापैकी (Gross cropped area) किमान 25% पेरणी क्षेत्र हे हंगामातील त्या मुख्य पिकाखाली असणे आवश्यक राहील. नुकसान भरपाई ही विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 25 टक्के पर्यंत मर्यादेत देय राहील व सदर क्षेत्राचे विमा संरक्षण संपुष्टात येईल.
रब्बी हंगामाकरिता ही बाब लागू असणार नाही.
9.2) हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान (On Account Payment of claims due to
Mid- Season Adversity)
हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीत, मात्र सर्वसाधारण काढणीच्या 15 दिवस आधीपर्यंत पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ इ. बाबींमुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये सरासरी उत्पादनाच्या 50 टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर विमा संरक्षण देय राहील. अपेक्षित नुकसान भरपाई रक्कमेच्या 25 टक्के मर्यादेपर्यन्त नुकसान भरपाईची आगाऊ रक्कम देण्यात येणार आहे व ही मदत अंतिम येणाऱ्या नुकसान भरपाईतून समायोजीत करण्यात येईल. जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समिती ही विमा कंपनींचे अधिकारी व राज्य शासनाचे अधिकारी यांची संयुक्त समिती गठित करेल आणि ही समिती पीक नुकसान सर्वेक्षणाकरिता कार्यवाही करेल. जर प्रतिकूल परिस्थिती ही सर्वसामान्य काढणी वेळेच्या 15 दिवस अगोदर आली तर सदर तरतुद लागू राहणार नाही व नुकसान भरपाई देय होणार नाही.
नुकसान भरपाईचे सुत्र:
उंबरठा उत्पन्न - अपेक्षित उत्पन्न
नुकसान भरपाई रक्कम रुपये = ------------------------------X विमा संरक्षित रक्कम X 25 टक्के
उंबरठा उत्पन्न
9.3) पिक पेरणीपासून काढणी पर्यन्तच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट (Standing Crops):
दुष्काळ, पावसातील खंड, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, किड व रोगांचा व्यापक प्रादुर्भाव, भूस्खलन, नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, वादळ, गारपीट आणि चक्रीवादळ यासारख्या टाळता न येणाऱ्या जोखमींमुळे पिकांच्या उत्पन्नात येणा-या घटीपासून व्यापक विमा संरक्षण दिले जाईल.(हंगामाच्या अखेरीस सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येते. )
नुकसान भरपाई ठरविण्याचे सूत्र :
उंबरठा उत्पन्न - चालू वर्षाचे सरासरी उत्पन्न
नुकसान भरपाई = ------------------------------------------ X विमा संरक्षित रक्कम (रु. प्रति हे.)
उंबरठा उत्पन्न
उंबरठा उत्पन्न (3 वर्षासाठी स्थिर) = हंगामातील मागील 7 वर्षापैकी सर्वोत्तम अशा 5 वर्षाचे सरासरी उत्पन्न r 70 % (हमी उत्पन्न)
9.4) स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान: (Localized Calamities)
या बाबी अंतर्गत गारपीट, भूस्खलन, विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास, ढगफूटी अथवा विज कोसळल्यामुळे लागणारी नैसर्गिक आग या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त झाल्यामुळे होणारे अधिसुचित पिकाचे ठरावीक क्षेत्रातील नुकसान हे वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येईल. तसेच या जोखीमेंतर्गत शेताचे क्षेत्र पडलेल्या पावसामुळे पाण्याची पातळी वाढून किंवा ओसंडून वाहणारी विहीर किंवा पुराचे पाणी शेतात शिरून, शेत दिर्घकाळ जलमय राहिल्यामुळे पिकाचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास येत असेल तर लागू राहील.
9.5) काढणी पश्चात नुकसान: (Post Harvest Losses)
ज्या पिकांची काढणीनंतर शेतात पसरवून अथवा पेंढ्या बांधुन सुकवणी करणे आवश्यक असते अशा कापणी/काढणी नंतर सुकवणीसाठी शेतात पसरवून ठेवलेल्या अधिसुचित पिकाचे काढणीनंतर दोन आठवड्यांच्या आत (14 दिवस) गारपीट, चक्रीवादळ, चक्रीवादळामुळे आलेला पाऊस आणि बिगरमोसमी पावसामुळे नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निकषांचे अधिन राहून नुकसान भरपाई निश्चित केली जाईल.
नैसर्गीक आपत्ती मुळे होणारे नुकसान व काढणी पश्चात नुकसानी अंतर्गत जास्तीत जास्त दायित्व हे बाधित पिकाच्या क्षेत्राच्या विमा संरक्षीत रक्कमेएवढे राहील. योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी घटना घडल्यापासून 72 तासांच्या आत याबाबतची सुचना विमा कंपनी, संबंधीत बँक, कृषि / महसूल विभाग किंवा टोल फ्री क्रमांकाद्वारे देण्यात यावी. शेतकऱ्याने नुकसान भरपाईचा दावा दाखल करण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह (7/12, पिकाची नोंद असलेला विमा हप्ता भरल्याचा पुरावा इ.) विमा कंपनीस सादर करणे आवश्यक आहे.
अ.क्र. |
जिल्हा |
भात |
ज्वारी |
बाजरी |
नाचणी |
भुईमुग |
सोयाबीन |
कारळे |
तीळ |
मुग |
उडिद |
तूर |
कापूस |
मका |
कांदा |
1 |
ठाणे |
910 |
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
पालघर |
910 |
|
|
400 |
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
3 |
रायगड |
910 |
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
रत्नागिरी |
910 |
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
सिंधुदुर्ग |
910 |
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
नाशिक |
900 |
500 |
440 |
250 |
700 |
900 |
250 |
|
400 |
400 |
700 |
2250 |
600 |
3250 |
7 |
धुळे |
750 |
500 |
440 |
250 |
700 |
900 |
|
480 |
400 |
400 |
700 |
2250 |
600 |
3250 |
8 |
नंदुरबार |
750 |
500 |
440 |
|
700 |
900 |
|
|
400 |
400 |
700 |
2250 |
600 |
|
9 |
जळगाव |
|
480 |
400 |
|
640 |
720 |
|
440 |
400 |
400 |
500 |
2000 |
524 |
|
10 |
अ.नगर |
900 |
|
440 |
|
600 |
750 |
|
|
400 |
400 |
700 |
2250 |
600 |
3250 |
11 |
पुणे |
910 |
500 |
440 |
400 |
700 |
900 |
|
|
400 |
400 |
700 |
|
|
3250 |
12 |
सोलापूर |
|
460 |
330 |
|
350 |
680 |
|
|
360 |
380 |
550 |
1100 |
110 |
2750 |
13 |
सातारा |
660 |
320 |
280 |
320 |
630 |
520 |
|
|
400 |
400 |
|
|
|
1800 |
14 |
सांगली |
600 |
500 |
440 |
|
600 |
800 |
|
|
360 |
360 |
500 |
1750 |
600 |
|
15 |
कोल्हापूर |
910 |
500 |
|
370 |
700 |
900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
औरंगाबाद |
|
500 |
440 |
|
|
900 |
|
|
400 |
400 |
700 |
2250 |
600 |
3250 |
17 |
बीड |
|
500 |
440 |
|
700 |
900 |
|
|
400 |
400 |
700 |
2250 |
600 |
3250 |
18 |
जालना |
|
|
440 |
|
|
900 |
|
|
400 |
400 |
700 |
2250 |
600 |
|
19 |
लातूर |
|
500 |
440 |
|
|
900 |
|
|
400 |
400 |
700 |
2250 |
|
|
20 |
उस्मानाबाद |
|
500 |
440 |
|
|
900 |
|
|
400 |
400 |
700 |
2250 |
600 |
|
21 |
नांदेड |
|
500 |
|
|
|
900 |
|
|
400 |
400 |
700 |
2250 |
|
|
22 |
परभणी |
|
500 |
440 |
|
|
900 |
|
|
400 |
400 |
700 |
2250 |
|
|
23 |
हिंगोली |
|
500 |
|
|
|
900 |
|
|
400 |
400 |
700 |
2250 |
|
|
24 |
बुलढाणा |
|
500 |
|
|
|
900 |
|
|
400 |
400 |
700 |
2250 |
600 |
|
25 |
अकोला |
|
500 |
|
|
|
900 |
|
|
380 |
380 |
630 |
2150 |
|
|
26 |
वाशिम |
|
500 |
|
|
|
900 |
|
|
380 |
380 |
630 |
2150 |
|
|
27 |
अमरावती |
760 |
500 |
|
|
|
800 |
|
|
400 |
400 |
640 |
2200 |
|
|
28 |
यवतमाळ |
|
500 |
|
|
|
800 |
|
|
400 |
400 |
700 |
2000 |
|
|
29 |
वर्धा |
|
500 |
|
|
700 |
900 |
|
|
400 |
400 |
700 |
2250 |
|
|
30 |
नागपूर |
835 |
500 |
|
|
700 |
900 |
|
|
400 |
400 |
700 |
2250 |
|
|
31 |
भंडारा |
760 |
|
|
|
|
550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
गोंदिया |
760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
चंद्रपूर |
850 |
500 |
|
|
|
900 |
|
|
400 |
400 |
700 |
2250 |
|
|
34 |
गडचिरोली |
625 |
|
|
|
|
690 |
|
|
|
|
|
1787.50 |
|
|
10. योजनेअंतर्गत जिल्हानिहाय पिकनिहाय शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता प्रति हेक्टर रक्कम (रु.)
10.1 खरीप हंगाम 2020 ते खरीप 2022
10.2 रबी हंगाम 2020-21 ते रबी 2022-23
अ.क्र. |
जिल्हा |
गहू बा. |
ज्वारी बा. |
ज्वारी जि. |
हरभरा |
उ. भात |
उ. भुईमुग |
र. कांदा |
1 |
ठाणे |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
पालघर |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
रायगड |
|
|
|
|
750 |
600 |
|
4 |
रत्नागिरी |
|
|
|
|
826.5 |
567 |
|
5 |
सिंधुदुर्ग |
|
|
|
|
795 |
600 |
|
6 |
नाशिक |
570 |
450 |
420 |
450 |
600 |
3750 |
|
7 |
धुळे |
562.5 |
|
375 |
525 |
|
600 |
4000 |
8 |
नंदुरबार |
562.5 |
|
375 |
525 |
|
600 |
|
9 |
जळगाव |
450 |
360 |
360 |
405 |
|
525 |
3000 |
10 |
अ.नगर |
570 |
450 |
420 |
525 |
|
450 |
3750 |
11 |
पुणे |
570 |
450 |
375 |
525 |
|
600 |
4000 |
12 |
सोलापूर |
465 |
420 |
330 |
262.5 |
|
450 |
2750 |
13 |
सातारा |
360 |
300 |
240 |
225 |
|
472.5 |
1800 |
14 |
सांगली |
450 |
375 |
300 |
300 |
|
540 |
|
15 |
कोल्हापूर |
570 |
420 |
525 |
|
457.5 |
|
|
16 |
औरंगाबाद |
570 |
450 |
420 |
525 |
|
|
4000 |
17 |
बीड |
570 |
450 |
420 |
525 |
|
|
4000 |
18 |
जालना |
570 |
450 |
420 |
525 |
|
|
|
19 |
लातूर |
570 |
450 |
420 |
525 |
|
|
|
20 |
उस्मानाबाद |
570 |
450 |
420 |
525 |
|
600 |
4000 |
21 |
नांदेड |
570 |
420 |
525 |
|
|
|
|
22 |
परभणी |
570 |
|
420 |
525 |
|
600 |
|
23 |
हिंगोली |
570 |
|
420 |
525 |
|
600 |
|
24 |
बुलढाणा |
570 |
|
|
525 |
|
|
4000 |
25 |
अकोला |
525 |
|
|
360 |
|
570 |
3650 |
26 |
वाशिम |
525 |
|
|
360 |
|
570 |
|
27 |
अमरावती |
525 |
|
|
375 |
|
600 |
3050 |
28 |
यवतमाळ |
525 |
|
|
525 |
|
600 |
|
29 |
वर्धा |
570 |
|
|
525 |
|
|
|
30 |
नागपूर |
570 |
|
420 |
525 |
|
|
|
31 |
भंडारा |
468.75 |
|
|
375 |
826.5 |
|
|
32 |
गोंदिया |
|
|
|
375 |
826.5 |
|
|
33 |
चंद्रपूर |
570 |
|
420 |
525 |
|
|
|
34 |
गडचिरोली |
360 |
|
243.75 |
243.75 |
478.13 |
|
|
नंदुरबार जिल्ह्यातील रिलायन्स crop इन्शुरन्स कंपनी च्या प्रतिनिधींचा सम्पर्क क्रमांक मिळेल का आमचे पिकांचे खूपच नुकसान झालेले आहे.
ReplyDeleteThanks for valuable information
ReplyDeleteखरचं खूप छान माहिती दिली आहे, धन्यवाद सर... बाजार भावाविषयी अपडेट राहण्यासाठी हे वाचा
ReplyDeleteआजचे सोयाबीन बाजार भाव
आजचे कापूस बाजार भाव
आजचे हरभरा बाजार भाव